सीतापुर। विनियमित क्षेत्र के तहत महायोजना में आरक्षित जमीनों पर और बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैधानिक ढंग से पक्का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए पूर्व में नोटिस जारी की गई थी। इसके बावजूद तमाम आरोपियों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया गया।
ऐसे डिफाल्टरों को अंतिम मौका देते हुए एक बार फिर से नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र सिटी मजिस्ट्रेट की तरफ से नोटिस जारी की गई हैं। इसमें चेताया गया कि समय पर उचित जवाब न देने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होगी।
महायोजना 2021 और 2031 में जिन जमीनों को विभिन्न कार्य के लिए आरक्षित किया गया है, उन पर आवासीय भवन बनवाने के साथ ही अवैध तौर से प्लॉटिंग कार्य कराया जा रहा है।
इसके तहत बड़ी संख्या में लोग बिना मानचित्र स्वीकृत कराए ही निर्माण कार्य करवा रहे हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र सिटी मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडेय ने नोटिस भेजते हुए चेताया है कि तय समय पर इसका जवाब नहीं देने पर अवैध निर्माण कार्य को ध्वस्त करने का आदेश पारित करने की सख्त कार्रवाई होगी।