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17-18 को नामांकन, 29 अप्रैल को होगा मतदान

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सीतापुर। पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही जिले में आदर्श आचार संहित तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, मतदाताओं, कर्मचारियों व चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अफसर-कर्मियों को इसका अनुपालन करना है।
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27 मार्च को आरओ चुनाव की सूचना जारी करेंगे। इसी के साथ नामांकन पत्रों की बिक्री प्रारंभ हो जाएगी। 17 व 18 अप्रैल को संबंधित स्थानों पर नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। चौथे चरण में 29 अप्रैल को मतदान होगा। दो मई को एक साथ सभी पदों के लिए पड़े मतों की गणना प्रारंभ होगी।
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद डीएम/जिला निर्वाचन अफसर पंचायत विशाल भारद्वाज ने भी चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसी के साथ जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जारी कार्यक्रम के अनुसार चौथे चरण में 17 व 18 अप्रैल को सुबह आठ से शाम पांच बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे।
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19 से 20 अप्रैल को सुबह आठ बजे से कार्य समाप्ति तक दाखिल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 21 अप्रैल को सुबह आठ से अपराह्न तीन बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। इसी दिन अपराह्न तीन बजे से कार्य समाप्त होने तक प्रतीक आवंटित किए जाएंगे। 29 अप्रैल को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा। दो मई को सुबह आठ बजे से कार्य की समाप्ति तक मतगणना होगी।
चुनाव समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी संबंधित दफ्तर खुले रहेंगे एवं निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। डीएम ने सभी निर्वाचन अधिकारी (आरओ) पंचायत को निर्देश दिए हैं कि वे 27 मार्च को ग्राम पंचायत के प्रधानों, सदस्यों, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों एवं जिला पंचायत के सदस्यों के स्थानों/पदों पर निर्वाचन के लिए चुनाव क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए सूचना जारी करेंगे।
इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराएंगे। गांवों में मुनादी के द्वारा जनसामान्य को इसकी सूचना दी जाएगी। इसके साथ ही संबंधित स्थानों पर कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा। इसी के साथ नामांकन पत्रों की बिक्री प्रारंभ हो जाएगी।
ग्राम पंचायत के प्रधान, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत के नामांकन पत्रों की बिक्री संबंधित ब्लॉक मुख्यालय पर होगी। यहीं नामांकन पत्रों को दाखिल किया जाएगा, उनकी जांच करने, उम्मीदवारी वापस लेने एवं चुनाव चिह्न आवंटन का कार्य किया जाएगा। सदस्य जिला पंचायत के नामांकन पत्रों की बिक्री, नामांकन पत्रों के दाखिल करने, उनकी जांच करने, उम्मीदवारी वापस लेने एवं प्रतीक आवंटन का कार्य जिला मुख्यालय पर होगा।
साथ ही प्रधान, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत के मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा संबंधित विकास खंड के अंतर्गत निर्धारित मतगणना स्थल पर की जाएगी। जिला पंचायत सदस्य के मतों की गणना ब्लॉक के तहत निर्धारित मतगणना स्थल पर की जाएगी एवं परिणाम की घोषणा जिला पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी।
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