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मो. जुबैर को सीतापुर लाई दिल्ली पुलिस

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सीतापुर। खैराबाद के महंत बजरंग मुनि के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में सोमवार को एक न्यूज चैनल के सह संस्थापक मो. जुबैर को दिल्ली से जिला न्यायालय लाया गया। वारंट जारी होने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। फिर कड़ी सुरक्षा में वापस दिल्ली भेज दिया गया।
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खैराबाद स्थित बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनि के खिलाफ मो. जुबैर ने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की थी। इस मामले में एक हिंदूवादी संगठन के जिलाध्यक्ष भगवान शरन ने खैराबाद थाने में बीते जून में केस दर्ज कराया था। इसमें आरोप था कि जुबैर ने महंत को सिर्फ इसलिए गलत कहा, ताकि धार्मिक भावनाएं भड़क जाएं। मामले में खैराबाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था।
जुबैर को कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के साथ अन्य कई मामले दर्ज हैं। एसओ खैराबाद अरविंद सिंह ने बताया कि थाने पर दर्ज किए गये मामले में वारंट जारी होने के बाद मोहम्मद जुबैर को न्यायालय लाया गया था। उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड में लिया गया है। करीब पांच घंटे वह न्यायालय में रहे।
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खैराबाद में दर्ज हुए मामले में उन्होंने 14 दिन के अंदर जमानत करा ली तो उन्हें इस मामले में केस जारी रहने तक जेल नहीं जाना पड़ेगा। पेशी के बाद उन्हें दिल्ली पुलिस निगरानी में दिल्ली भेज दिया गया है।
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