सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में चल रहे हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी विश्वराज को दोषी करार माना है। कोर्ट ने दोषी को दस साल के कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
पिसावां निवासी विश्वराज पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा इस मामले में चार्जशीट प्रस्तुत किए जाने के बाद प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।