सीतापुर। जिले के विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट रामविलास सिंह ने बृहस्पतिवार को अनुसूचित जाति की विवाहित महिला संग दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी को 22 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा।
विशेष लोक अभियोजक अरुण अग्निहोत्री और अतुलजय तिवारी ने बताया कि कोतवाली मिश्रिख के एक गांव में बीती 11 जनवरी 2016 की रात एक विवाहिता का पति दवा लेने मिश्रिख गया था। उसकी पत्नी छप्पर के नीचे सो रही थी। तभी गांव निवासी संजय उर्फ संजू ने उसे अकेला पाकर दुष्कर्म किया। देर रात पति के वापस आने पर पत्नी ने घटना की जानकारी दी। पति ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने इस मामले में संजय को जेल भेजा और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इस मामले की बृहस्पतिवार को सुनवाई पूरी हुई। न्यायालय ने आरोपी संजय को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 22 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।