सीतापुर। मानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी संग गांव के ही एक युवक ने छह वर्ष पूर्व दुष्कर्म किया था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एससी-एसटी व दुष्कर्म का केस दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट मो. शफीक ने केस की सुनवाई की। आरोपी भुरउ उर्फ मुम्तियाज अली को कोर्ट ने दोषी पाया।न्यायालय ने भुरउ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 60 हजार का अर्थदंड भी लगाया।