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Sitapur News: हत्या के दोषी पति-पत्नी को आजीवन कारावास

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सीतापुर। हत्या के दोषी पति-पत्नी को कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) न्यू आभा पाल ने 12 वर्ष बाद हत्या के मामले में अहम फैसला सुनाया है।
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कोतवाली सदर के बिजवार निवासी राकेश कुमार ने वर्ष 2014 में बिसवां के मोहल्ला झज्जर निवासी भागीरथ और उनकी पत्नी तारा देवी पर अपने भाई महेश कनौजिया व उसकी पत्नी ज्योति कनौजिया की हत्या का आरोप लगाया था। इस मामले में 12 वर्ष सुनवाई चली। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) न्यू में चल रही थी। धारा 302 के साथ ही 4/25 आयुध अधिनियम की धाराओं में मामले की सुनवाई हो रही थी। जज ने साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाते हुए 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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