सीतापुर। हत्या के चार दोषियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। थाना मछरेहटा के गांव परसदा निवासी लाल बाबू, नान्हू उर्फ कृष्ण कुमार, सुदीप कुमार गौतम, सुकरू उर्फ संदीप कुमार दुबे पर हत्या का आरोप था।
दलित की हत्या होने के कारण मामले की सुनवाई न्यायालय विशेष न्यायाधीश, (एससी/एसटी एक्ट) में चल रही थी। न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करने के बाद आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है। साथ ही एक लाख 75 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है ।