सीतापुर। जिले की नौ विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है। मतदाता सूची में बने रहने के लिए चार दिसंबर तक हर हाल में एसआईआर फॉर्म को भरना जरूरी है। इस फाॅर्म को ऑनलाइन व ऑफलाइन जमा करने की सुविधा है। सभी मतदाताओं को फॉर्म जमा करवाना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर मतदाता सूची से नाम कट जाएगा। मतदाता सूची में देश में एक ही जगह पर नाम हो सकता है।
प्रभारी जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी बीना बहुगुणा ने बताया कि मतदाताओं को बीएलओ गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। एसआईआर फॉर्म में मतदाताओं को व्यक्तिगत जानकारी भरनी है। इसमें भरने वाली जानकारियों में नाम, पता, माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और इपिक नंबर ध्यानपूर्वक अंकित करना होगा। चार दिसंबर तक फॉर्म बीएलओ को देना होगा।
बताया कि इस फॉर्म को मतदाता केवल एक ही जगह से भरें। बताया कि जिन मतदाताओं का वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नाम है, उसका विवरण भी दिया जा सकता है। अगर किसी मतदाता का वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मतदाता बीएलओ से हर हाल में संपर्क कर इसे भर दें।
यह जरूर करें-
यदि मतदाता अपने निवास स्थान से दूर हों तो अपने बीएलओ से संपर्क करें।
मतदाता बीएलओ से गणना प्रपत्र की मांग करें।
इसे हर हाल में भरकर 4 दिसंबर तक बीएलओ को दे दें।
फॉर्म में मोबाइल नंबर, नाम व जन्मतिथि सावधानीपूर्वक साफ साफ भरें।
आधार नंबर वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है।
ऑनलाइन ऐसे चेक करें मतदाता सूची में नाम
-चुनाव आयोग के पोर्टल पर मतदाता सूची उपलब्ध है।
-इस सूची को ऑनलाइन देखा जा सकता है।
-मतदाता वर्ष 2003 में तैयार मतदाता सूची में अपना या अपने माता-पिता का विवरण आधिकारिक वेब पोर्टल (https://voters.eci.gov.in) पर जाकर देख सकते हैं।
-इस वेबसाइट पर सर्च योर नेम के ऑप्शन पर क्लिक करके मतदाता सूची में अपना विवरण देख सकते हैं।
-वहीं, मतदाता चुनाव आयोग के पोर्टल पर मतदाता पहचान पत्र संख्या दर्ज कर भी अपने बीएलओ का नाम व फोन नंबर प्राप्त कर सकते हैं।
मतदाता बीएलओ से मतदाता सूची में अपने नाम की जानकारी ले सकते हैं।