सीतापुर। जिले में मिलावटी डीजल की बिक्री व भंडारण के संभावित स्थानों व प्रतिष्ठानों की अभियान चलाकर जांच की जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी अखिलेश श्रीवास्तव ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों व पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया है।
उन्होंने बताया कि बीती 14 नवंबर को तालगांव थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव में आशीर्वाद फिलिंग स्टेशन पर अवैध रूप से मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ की बिक्री व रिफिलिंग की सूचना मिली थी। इसकी जांच क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक लहरपुर से कराई थी। मौके पर तथाकथित बॉयो डीजल व इंडस्ट्रीयल ऑयल की बिक्री किये जाने की बात सामने आई। जांच में इनसे संबंधित कोई भी बिक्री लाइसेंस या अनुमति प्रमाण पत्र व अन्य कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके बाद आरोपियों पर उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम-1995 की धारा 3/7 के तहत केस दर्ज कराया गया।
बताया कि अभियान के दौरान पूरे जिले में सभी खाद्य अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले समस्त पेट्रोल पंपों व प्रतिष्ठानों की जांच करेंगे। इस दौरान वितरण के लिए जारी वैध लाइसेंस या अनुमति के साथ ही अपमिश्रित डीजल के भंडारण या बिक्री की आशंका मिलने पर सैंपलिंग के साथ ही मौके पर जरूरी कार्रवाई भी तय की जाएगी।