सभी बूथों पर होगा वीवी पैट मशीन का इस्तेमाल, जिले में दो चरण में होगा मतदान
सीतापुर। वैसे तो पहले से ही प्रत्याशियों को आपराधिक इतिहास का ब्योरा हलफनामे पर देने की व्यवस्था थी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार आपराधिक इतिहास का ब्योरा शपथ पत्र पर देंगे ही, साथ ही उन्हें लम्बित व दोष सिद्ध मामलों के ब्योरे को सार्वजनिक करना होगा।
यही नहीं उन्हें तीन बार इसे प्रकाशित भी करवाना होगा। साथ ही आरओ के समक्ष इसका सबूत देना होगा। यह जानकारी कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में डीएम अखिलेश तिवारी ने दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में उम्मीदवारों को उनके विरुद्ध आपराधिक मामले जो लम्बित हैं या जिनमें दोष सिद्ध पाए गए हैं।
इसको चुनाव क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रसार वाले समाचार पत्रों में प्रारूप सी-1 में नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि से मतदान होने के दो दिन पहले कम से कम तीन अलग-अलग तिथियों में प्रकाशित करेंगे। साथ ही संबंधित राजनीतिक दल अपनी वेबसाइट के साथ-साथ समाचार पत्रों में प्रकाशित करेंगे।
उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ दिए जाने वाले शपथ पत्र (प्रारूप-26) में परिवर्तन किया गया है। अब उम्मीदवारों को अपने परिवार एवं आश्रित व्यक्तियों की बीते पांच वित्तीय बरस के आयकर विवरण एवं विदेशों में रखी गई सम्पत्तियों का ब्योरा देना होगा।
उन्होंने बताया कि सीतापुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विस क्षेत्र क्रमश: सीतापुर, लहरपुर, बिसवां, सेवता, महमूदाबाद की नामांकन प्रक्रिया डीएम कोर्ट कक्ष से सम्पन्न होगी। इसके लिए आरओ डीएम हैं। 10 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। धौरहरा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र हरगांव व महोली की नामांकन प्रक्रिया जनपद खीरी से होगी।
इसके आरओ सीडीओ खीरी हैं। मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र की नामांकन प्रक्रिया जनपद हरदोई में होगी। इसके आरओ सीडीओ हरदोई हैं। सिधौली लोकसभा क्षेत्र की नामांकन प्रक्रिया जनपद लखनऊ में सम्पन्न होगी। जिसके आरओ सीडीओ लखनऊ हैं। उन्होंने बताया कि सीतापुर जिले में दो चरण में वोट पड़ेंगे।
लोकसभा चुनाव में शुचिता के लिए ईवीएम के संग वीवी पैट मशीन का प्रयोग होगा। जिले के सभी बूथों पर वीवी पैट का इस्तेमाल किया जाएगा। यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। एफएलसी कार्य आयोग के सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश व आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। इसकी कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है।
पहचान पत्र के लिए मतदाता पर्ची अमान्य
केन्द्रीय निर्वाचन ने इस बार होने जा रहे लोकसभा चुनाव में पहचान पत्र के विकल्प के रूप में जारी अभिलेखों में से मतदाता पर्ची को हटा दिया है। यह जानकारी देते हुए डीएम ने बताया कि अब मतदाताओं को मतदाता पर्ची के साथ आयोग द्वारा जारी 11 अभिलेखों में से कोई एक अभिलेख लाना जरूरी होगा।
विधानसभावार पांच प्रकार की बनाई गई टीमें
आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराने समेत अन्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के लिए पांच प्रकार की टीमें बनाई गई हैं। 27 उड़नदस्ता टीमों का गठन किया गया है। यह अनुचित वस्तुओं के प्रयोग सहित निर्देशानुसार कार्य करेंगे। नौ वीडियो सर्विलांस टीमें, 27 स्टैटिक्स सर्विलांस टीम और नौ सहायक व्यय प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं।
बिना अनुमति नहीं होगी मीटिंग, रैली
सीतापुर। एसपी एलआर कुमार ने शांतिपूर्ण सकुशल चुनाव सम्पन्न कराने के लिए किए जाने वाले सभी बंदोबस्तों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संवेदनशील केन्द्रों को चिन्हित किया गया है। यहां के दबंगई के बल पर वोट डलवाने वाले लोगों को चिन्हित किया गया है।
चिन्हित क्रिटिकल थाना क्षेत्रों में अगले दस दिनों में पैरामिलिट्री फोर्स आ जाएगी। इसके द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से रूट मार्च किया जाएगा। अवैध शस्त्र एवं अवैध शराब के कारोबार के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।
कोई भी उम्मीदवार बिना स्थानीय पुलिस की अनुमति के मीटिंग नहीं करेगा। न ही रैली व जुलूस निकालेगा। नामांकन के समय उम्मीदवारों को सौ मीटर के घेरे में तीन वाहन ही आ सकेेंगे। वाहनों के परमीशन की मूल कॉपी वाहन पर चस्पा करनी होगी।