सीतापुर। राज्य सूचना आयुक्त ने जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी के तय समय में सूचना न देने पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सूचना न देने पर आवेदक ने सूचना अधिकार के तहत अपील की थी। इस पर राज्य सूचना आयुक्त ने जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी जुर्माना लगाया है।
आवेदक आनंद चंद्र दीक्षित ने जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी से 30 जून 2016 को दो बिन्दुओं पर सूचना मांगीं थी। जिले में संचालित औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सापेक्ष कार्यरत कर्मचारियों से संबंधित सूचना मांगी थी। सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर आवेदक ने राज्य सूचना आयोग में अपील की।
आयोग ने 20 नवम्बर 2017 तक सूचना न उपलब्ध कराने के लिए जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी को दोषी पाया। उनके विरुद्ध वेतन से पांच समान किश्तों में नियमानुसार वसूली का आदेश जारी किया था।
वसूूली आदेश समाप्त किए जाने के संबंध में श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बीते साल 29 मई को आयोग को पत्र भेजा। इसकी सुनवाई करने के बाद राज्य सूचना आयुक्त अरविंद सिंह बिष्ट ने बीत साल छह नवंबर को जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी पर 25 हजार का अर्थदंड लगाया।
इसकी वसूली के लिए सूचना आयोग के रजिस्ट्रार ने डीएम को पत्र भेजा है। इसके मार्फत तीन माह में आदेश का अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं।