सीतापुर। जिले में तीन वर्षों में बिजली चोरी (पॉवर थेफ्ट) के मामलों में 13 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना आरोपित किया गया है। वर्ष 2024 के मुकाबले 2025 में बिजली चोरी के मामलों में बढ़ोत्तरी दर्ज हुई है। इन सभी मामलों में एफआईआर दर्ज कर जुर्माना आरोपित किया गया है।
जिले में बिजली राहत योजना के तहत शिविर लगाकर लोगों को बिल जमा करने में छूट दी जा रही है। बिजली चोरी के मामलों में लगी जुर्माना राशि में भी पचास प्रतिशत तक छूट का प्रावधान है। चार वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2023 में बिजली चोरी के मामलों में 11.90 करोड़ रुपये का शमन शुल्क लगाया गया था। वर्ष 2024 मेें यह आंकड़ा 26 लाख और 2025 में 12 लाख बारह रुपये रहा। इन सभी मामलों में एफआईआर दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में भेजा गया है।