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हत्यारे पति को आठ वर्ष की कैद

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हत्यारे पति को आठ वर्ष की कैद
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सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश एसपी शर्मा ने दहेज हत्या में मामले में पति दोषी ठहराया है। उसे आठ वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अफान हसन सिद्दीकी ने की।
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संदना के ग्राम रामनगर निवासी कृष्णपाल का विवाह मई 2005 में सुनीता के साथ हुआ था। दहेज में बाइक की मांग को लेकर सुनीता को प्रताड़ित किया जाता था।

इसी दौरान सुनीता की हत्या हो गई। विवेचक ने कृष्णपाल के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। सुनवाई के दौरान आए साक्ष्य के बाद कृष्णपाल को दोषी पाते हुए कोर्ट ने उसे आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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