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दुष्कर्मी को 10 साल की कैद

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सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार गौतम ने एक नाबालिग छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 15 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार शुक्ला ने की।
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महमूदाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम वजीमाबाद की रहने वाली एक नाबालिग छात्रा 12 नवंबर 2011 की सुबह बाराबंकी जिले के बड्डूपुर स्थित स्कूल पढ़ने गई थी। शाम को घर वापस न आने पर पहले परिजनों ने काफी तलाश की। बाद में पता चला कि गांव निवासी जगजीवन छात्रा को फुसलाकर भगा ले गया है।
छात्रा के पिता ने महमूदाबाद कोतवाली में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। छात्रा को खोजकर अपहरण व दुष्कर्म के मामले में जगजीवन के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हुआ। न्यायाधीश ने जगजीवन को घटना का दोषी करार दिया। 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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