सीतापुर। हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने के बाद शुक्रवार को कोर्ट ने दस लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कमलापुर के कोकनामऊ गांव निवासी शंभू, विशंभर, गिरजाशंकर, रमाशंकर, उमाशंकर, बैजनाथ, प्रेमनरायन, जगत नारायन, बादशाह और राने पर वर्ष 2000 में हत्या और हत्या के प्रयास की धाराओं में केस दर्ज हुआ था।
आरोप था कि सभी ने 26 अप्रैल को केस के वादी विमल किशोर, नरेंद्र, प्रमोद व मधुरानी पर जान से मारने की नियत से तमंचे से फायरिंग करने के साथ लाठी-डंडों से पिटाई की थी। मौके पर वादी के भाई शिवाकांत की मौत हो गई थी।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट में न्यायाधीश मोहम्मद शफीक कर रहे थे। उन्होंने साक्ष्यों के आधार पर 10 अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।