सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना 2024-25 के तहत 21 से 40 वर्ष आयु के इच्छुक युवक, युवतियों को उद्योग स्थापित करने के लिए पांच लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। आवेदन केवल ऑनलाइन होंगे और उम्मीदवार को विशेष प्रशिक्षण या कौशल प्रमाणपत्र आवश्यक होगा। यह जानकारी उपायुक्त उद्योग उदय प्रकाश पासवान ने दी।
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना 2024-25 के तहत जिले के इच्छुक युवक/युवतियों को उद्योग और सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण 4 साल की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। बताया कि आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, जो इच्छुक उम्मीदवार http://diupmsme.upsdc.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा, अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्तियों को किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। योजना में आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता शर्तें हैं। आवेदक का उत्तर प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है। आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता के तौर पर आवेदक को न्यूनतम कक्षा 8 पास होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदक को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं में से किसी एक में प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए या फिर मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल संबंधित कोर्स/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। इसके अलावा, आवेदन करने वाला व्यक्ति पहले किसी अन्य सरकारी योजना से ऋण या पूंजी सहायता का लाभ नहीं लिया होना चाहिए, सिवाय पीएम स्वनिधि योजना के।