शोहरतगढ़। शासन के निर्देश पर विद्युत उपभोक्ताओं को आगामी 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक घरेलू व वाणिज्यिक कनेक्शन धारकों को बिल का पूर्ण भुगतान करने पर अधिभार में छूट दिया जाएगा।
अधिशाषी अभियंता ज्ञान प्रकाश ने बताया कि जो उपभोक्ता समय से बिल का भुगतान नहीं करते हैं, उनका अधिभार बढ़ता जाता है। लक्ष्य के सापेक्ष वसूली कम होने पर शासन के निर्देश पर एक बार फिर उपभोक्ताओं को अधिभार में 60 से 100 प्रतिशत तक छूट देने की तैयारी है।
परसिया विद्युत सब स्टेशन के अवर अभियंता पंकज कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं का बकाया पांच हजार तक है, उन्हें अधिभार में सौ प्रतिशत छूट दी जाएगी। घरेलू भारी कनेक्शनों पर एक मुश्त बकाया भुगतान पर 70 प्रतिशत व 10 किस्तों में जमा करने पर 60 प्रतिशत छूट दिया जा रहा है। संवाद