संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित राशन कार्ड धारक परिवारों के सदस्यों के लिए उनकी राशन कार्ड संख्या को फैमिली आईडी माना गया है। गैर-राशन कार्ड धारकों के लिए फैमिली आईडी वेब पोर्टल से फैमिली आईडी बनाए जाने की व्यवस्था विकसित की गई है। यह जानकारी डीएसटीओ बीएस यादव ने दी।
उन्होंने बताया कि फैमिली आईडी पोर्टल से धारक परिवार द्वारा पूर्व में दर्ज परिवार विवरण को फैमिली आईडी पोर्टल के माध्यम से संशोधित करने के लिए आवेदन किए जाने की व्यवस्था की गई है। फैमिली आईडी के लिए दर्ज परिवार विवरण को संशोधित करने के लिए आवेदन के सत्यापन की प्रक्रिया नियोजन अनुभाग प्रथम द्वारा निर्गत शासनादेश सात अप्रैल 2023 के अनुसार होगी। इसके तहत उल्लिखित परिवार एवं परिवार के सदस्यों का सत्यापन शहरी क्षेत्रों में उपजिलाधिकारी द्वारा संबंधित लेखपाल के माध्यम से होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा।