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Siddharthnagar News: मारपीट के मामले में दो दोषियों को तीन-तीन साल की सजा

Fri, 31 Jul 2026 02:40 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
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सिद्धार्थनगर। अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने इटवा थाना में दर्ज मारपीट के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा और छह- छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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इटवा थाना में दर्ज के मामले में सुनवाई में गवाहों के बयान और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी गुलजार, खुजहा उर्फ जकी निवासी मूसा थाना इटवा को कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।
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