सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. रफी ने गैरइरादतन हत्या के एक आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही मारपीट के दो आरोपियों को एक-एक वर्ष के साधारण कारावास तथा प्रत्येक को तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
डुमरियागंज के धनोहरा निवासी चिथारु को गैर इरादतन हत्या समेत अन्य मामलों में तीन वर्ष का कठोर कारावास व मारपीट के मामले में धनोहरा के ही निवासी सीताराम व जनार्दन एक-एक वर्ष का साधारण कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है। संवाद