फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Siddharthnagar News: गैर इरादतन हत्या में तीन साल की कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. रफी ने गैरइरादतन हत्या के एक आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही मारपीट के दो आरोपियों को एक-एक वर्ष के साधारण कारावास तथा प्रत्येक को तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन

डुमरियागंज के धनोहरा निवासी चिथारु को गैर इरादतन हत्या समेत अन्य मामलों में तीन वर्ष का कठोर कारावास व मारपीट के मामले में धनोहरा के ही निवासी सीताराम व जनार्दन एक-एक वर्ष का साधारण कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें