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Siddharthnagar News: मारपीट मामले में तीन अभियुक्तों को सजा

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महराजगंज। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मारपीट और गाली-गलौज के एक पुराने मामले में सोमवार को फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोप सिद्ध होने पर तीन अभियुक्तों दीनानाथ, सोनू और विद्या, निवासी नौडिहवा नाथनगर थाना चौक जनपद महराजगंज को न्यायालय उठने तक की सजा और प्रत्येक पर 1500-1500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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अभियोजन के अनुसार, मामला वर्ष 2012 का है। उस समय ग्राम नौडिहवा नाथनगर में किसी विवाद को लेकर अभियुक्तों ने वादी पक्ष के साथ मारपीट और गाली-गलौज की थी। इस दौरान वादी को चोटें भी आई थीं। घटना की सूचना पर स्थानीय थाना चौक में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने पक्ष में कई गवाह पेश किए, जिनके बयानों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्तों को दोषी पाया।
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