सिद्धार्थनगर। नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों को सिर्फ चालान भरकर छुट्टी नहीं मिलेगी। अब लगातार नियम तोड़ने पर पहले लाइसेंस निलंबित और इसके बाद निरस्त कर दिया जाएगा। संभागीय परिवहन विभाग ने विशेष सख्ती शुरू कर दी है।
इसमें शराब के नशे में मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने सहित पांच नियम ऐसे हैं, जिनके उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संभागीय परिवहन विभाग ने 15 जुलाई तक विशेष अभियान चला रहा है।
बढ़ते हुए सड़क हादसों को देखते हुए समय- समय पर नियम सख्त किए जा रहे हैं और कार्रवाई भी की जा रही है। इसके बाद भी सड़क हादसों का सिलसिला जा रही है। अब जुर्माना भरकर नियम तोड़ने की आदत पाल चुके वाहनों चालकों पर शिकंजा कसा जाएगा। नियम तोड़ने वाले वाहनों का चालकों का लाइसेंस कम से कम तीन माह के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। जांच के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक गति से वाहन चालान (ओवरस्पीडिंग), माल वाहक गाड़ियों में अधिक भार ढोने पर, मालवाहक गाड़ियों में सवारियों को लेकर जाने , शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में वाहन चालान, वाहन चलाते समय मोबाइल मोबाइल फोन का प्रयोग करते हुए पाए जाने पर कार्रवाई की जएगी।
इसमें एक जनवरी से 30 जून 2026 तक की अवधि में पांच या इससे अधिक चालान लंबित है, उनके विरुद्ध डीएल निलंबन, निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ओवरलोड वाहनों में डीएल निलंबन, निरस्तीकरण के साथ-साथ परमिट शर्तों के उल्लंघन में नोटिस और माल वाहनों में सवारी ढोने में डीएल निलंबन, निरस्तीकरण के साथ-साथ कार्रवाई की जाएगी।