फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Siddharthnagar News: कीटनाशक युक्त अगरबत्तियों की बिक्री पर रोक, 13 ब्रांड चिह्नित

Sun, 23 Aug 2026 12:11 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
विज्ञापन
विज्ञापन
सिद्धार्थनगर। जिले में अपंजीकृत कीटनाशक युक्त अगरबत्तियों की बिक्री और भंडारण पर कृषि विभाग ने रोक लगा दी है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी रवि शंकर पांडेय ने 13 चिह्नित ब्रांड की बिक्री, भंडारण, वितरण न करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन

विभाग ने चेतावनी दी है कि जांच के दौरान प्रतिबंधित उत्पाद मिलने पर संबंधित के खिलाफ कीटनाशी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
कृषि रक्षा विभाग के अनुसार प्रदेश में ऐसी अगरबत्तियों का निर्माण और बिक्री किए जाने की जानकारी मिली है, जिनमें अपंजीकृत कीटनाशक डाइमेफ्लूथ्रिन और मेपरफ्लूथ्रिन का इस्तेमाल किया जा रहा है। विभाग ने ऐसे उत्पादों को कीटनाशी अधिनियम 1968 का उल्लंघन माना है।
जिन ब्रांड के उत्पादों को लेकर चेतावनी जारी की गई है, उनमें स्वीट नाइट, डायनासोर, श्री डेंगू किलर, कंफर्ट, ब्लैक डॉट ड्रैगन, छू मंतर, सुकून, दिव्यास ब्रह्मास्त्र, परम पावर, श्री हरि विष्णु रिलेक्स, पंडित ब्लैक आउट, प्रीमियम क्वालिटी ब्लैक ड्रैगन और श्रीजी रिलेक्स शामिल हैं।
विज्ञापन

जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया है कि इन उत्पादों का किसी भी दशा में विक्रय या भंडारण न किया जाए। जांच के दौरान ऐसे उत्पाद पाए जाने पर कीटनाशी अधिनियम 1968 और कीटनाशी संशोधन नियम 1971 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने किसानों और आम नागरिकों से भी अपील की कि वे अपंजीकृत कीटनाशक उत्पादों की खरीद और उपयोग न करें। केवल पंजीकृत और अधिकृत कीटनाशकों का ही क्रय और इस्तेमाल किया जाए। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने यह सूचना जनहित में जारी की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें