सिद्धार्थनगर। वरिष्ठ कोषाधिकारी रमेंद्र कुमार मौर्य ने बताया कि नवंबर और दिसंबर में सामान्यतया कोषागार से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स जीवित प्रमाण-पत्र जमा करने पहुंचते हैं। हालांकि, शासन की व्यवस्था के तहत अब पेंशनर्स को इसके लिए कोषागार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है।
उन्होंने बताया कि पेंशनर्स निर्धारित ऑनलाइन वेबसाइट पर स्वयं लॉगिन कर अपना विवरण दर्ज करने के बाद डिजिटल जीवित प्रमाण-पत्र जमा कर सकते हैं। इससे उन्हें कोषागार आने की परेशानी से राहत मिलेगी और कार्यालय में भीड़ भी कम होगी।
वरिष्ठ कोषाधिकारी ने बताया कि यदि डिजिटल जीवित प्रमाण-पत्र जमा करने में किसी तरह की तकनीकी समस्या आती है तो पेंशनर्स व्यक्तिगत सत्यापन करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना पीपीओ, फोटोयुक्त बैंक पासबुक, पैन कार्ड और आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ एक अतिरिक्त फोटो लाना होगा। उन्होंने पेंशनर्स से डिजिटल माध्यम से प्रमाण-पत्र जमा करने की अपील की, ताकि नवंबर और दिसंबर में कोषागार में होने वाली भीड़ और असुविधा से बचा जा सके।