सिद्धार्थनगर। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने हत्या के मामले में दो अभियुक्तों थानाक्षेत्र के पचपेड़वा के निवासी अताउल्लाह और अमीरुल्लाह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 30- 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने की दशा में साढ़े तीन साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। कठेला समय माता थाना क्षेत्र के पचपेड़वा गांव में चार फरवरी 2024 को वारदात हुई थी। पचपेड़वा गांव निवासिनी ममता देवी ने पुलिस को तहरीर देते हुए आरोप लगाया था कि उसका 12 वर्षीय लड़का श्यामसुंदर चार फरवरी 2024 को खेत की रखवाली करने के लिए गांव के ही अतीउल्लाह और अमीरुल्लाह के साथ सागौन की बाग में गया था। देर रात तक वह घर नहीं लौटा।
इसके बाद दोनों आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने जानकारी से इन्कार कर दिया। काफी तलाश करने पर बेटे की लाश सागौन के बाग में मिली। उसे पूर्ण विश्वास है कि इन दोनों ने मिलकर उसके बेटे की हत्या कर दी है।
पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ समान आशय से हत्या कर सबूत छिपाने के अपराध में केस दर्ज कर लिया। इसके बाद पुलिस ने लाश का पंचनामा एवं पोस्टमार्टम करवाया। अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया, जिन्हें न्यायालय ने जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन करते हुए गवाहों की गवाही लिया और अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
न्यायालय ने सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों यथा गवाहों की गवाही, जिरह, पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों व घटना के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए दोनों अभियुक्तों को समान आशय से हत्या कर सबूत मिटाने के अपराध में दोषी ठहराया। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए अर्थदंड लगाया है, अर्थदंड अदा ना करने पर दोनों को साढ़े तीन साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।