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Siddharthnagar News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Fri, 30 Jan 2026 11:22 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
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सिद्धार्थनगर। अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर पिंटू साहनी को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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शोहरतगढ़ थाना में दर्ज हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पिन्टू साहनी निवासी नहरी मड़वा थाना शोहरतगढ़ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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