सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त लवकुश को दोषी करार देते 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वह ढेबरूआ क्षेत्र के तुलसियापुर गांव का रहने वाला है।
वारदात 10 अगस्त 2021 चिल्हिया थाना क्षेत्र के एक गांव की है। अभियोजन कथानक के अनुसार पीड़िता नाबालिग लड़की के पिता ने चिल्हिया थाने की पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए कहा कि उसकी 16 वर्षीय बेटी 10 अगस्त 2021 को रात करीब 11 बजे घर से चली गई। उसने अपनी लड़की की काफी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। बाद में जानकारी हुई कि उसे लवकुश निवासी तुलसियापुर, थाना ढेबरुआ, जिला-सिद्धार्थनगर बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ नाबालिग के अपहरण और पॉक्सो एक्ट की धारा में केस दर्ज कर विवेचना शुरू की और लड़की को ढूंढ़कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
लड़की का चिकित्सकीय परीक्षण करवाकर उसका बयान न्यायालय में दर्ज करवाया। अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। विवेचना के दौरान लड़की से दुष्कर्म की पुष्टि होने पर दुष्कर्म के अपराध की बढ़ोत्तरी करके अभियुक्त के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया।