- जिला निर्वाचन अधिकारी ने सीएससी संचालकों को दिए निर्देश, दस्तावेज के आधार पर भरें आवेदन
- आवेदन जमा होने के बाद आवेदक को उपलब्ध कराएं रिफरेंस नंबर
सिद्धार्थनगर। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फार्म-6 भरने में अब लापरवाही नहीं चलेगी। आवेदन में नाम, पिता-माता या पति का नाम, जन्मतिथि और पते का विवरण संबंधित दस्तावेज के अनुसार सही दर्ज करना होगा। मतदाता का डाक पता और पिन कोड भी पूरी शुद्धता के साथ भरना अनिवार्य है।
शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) संचालकों के साथ बैठक कर यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार ही फाॅर्म-6 भरे जाएं। आवेदन में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में नाम की वर्तनी का मिलान किया जाए। निर्धारित दस्तावेज और फोटो को स्पष्ट रूप से अपलोड किया जाए। आवेदन सबमिट करने से पहले सभी विवरण आवेदक को दिखाकर उसकी पुष्टि भी कराई जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाता पहचान पत्र (ईपिक) डाक के माध्यम से संबंधित मतदाता के पते पर भेजा जाता है। ऐसे में पता और पिन कोड गलत होने पर कार्ड के वितरण में परेशानी हो सकती है। इसलिए आवेदन भरते समय विशेष सतर्कता बरतें। उन्होंने पोर्टल पर आवेदन जमा करने को लेकर भी सावधानी बरतने की हिदायत दी। कहा कि सबमिट बटन पर एक बार क्लिक करने के बाद पोर्टल की प्रतिक्रिया का इंतजार करें। पोर्टल धीमा होने या प्रतिक्रिया में देरी होने पर बार-बार बटन न दबाएं। आवेदन जमा होने के बाद उसका रिफरेंस नंबर आवेदक को जरूर उपलब्ध कराएं।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) संदीप कुमार श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी (न्यायिक), संबंधित सीएससी संचालक और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।