सिद्धार्थनगर। सीमा क्षेत्रों में खाद और बीज की तस्करी की बढ़ती शिकायतों के बाद विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। शासन तक मामला पहुंचने पर नई टाइमलाइन लागू कर दी गई है, जिसके तहत अब शाम 6 बजे के बाद किसी भी निजी दुकान पर खाद-बीज की बिक्री नहीं हो सकेगी। समय सीमा तोड़ने वालों पर नोटिस और कार्रवाई की तैयारी है।
जिले में खाद और बीज की रात के समय बढ़ती कालाबाजारी और बॉर्डर पर बढ़ रही तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए कृषि विभाग ने कड़ा निर्णय लिया है।
शासन से निर्देश मिलने के बाद विभाग ने सभी खाद व बीज की निजी दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक हर हाल खोलने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पीओएस मशीन में गूगल लोकेशन से जोड़ दिया गया है। मशीन दुकान के 100 मीटर के दायरे में ही काम करेगा।
सूत्रों के अनुसार कालाबाजारी के लिए दुकानदार दिन में दुकान को बंद रखते थे। रात में सेटिंग के खाद की कालाबाजारी करते हैं। रात की कालाबाजारी को रोकने के लिए यह टाइमलाइन तय की गई है।
जिले से बड़े पैमाने तस्करी के लिए खाद नेपाल चली जाती है, जिससे किसानों को एक-एक बोरी के लिए कई दिनों तक लाइन में लगना पड़ता है। इसके बाद भी खाद नहीं मिल पाती है।
शासन की स्पेशल टीम की जनपद में जांच के दौरान यह बात सामने आया था। इसमें विभागीय संलिप्तता की बात भी सामने आई थी, जिसकी जांच चल रही है।