सिद्धार्थनगर। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली कनेक्शन लेना अब पहले की अपेक्षा आसान, सस्ता और पारदर्शी हो गया है। बिजली निगम ने 40 मीटर की पुरानी बाध्यता को समाप्त करते हुए नई व्यवस्था लागू की है।
इसके तहत अब 300 मीटर तक बिजली के पोल की दूरी होने पर भी घरेलू उपभोक्ताओं को कनेक्शन मिल सकेगा। इस नई प्रणाली में एस्टीमेट व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
अभी तक 40 मीटर से अधिक दूरी होने पर उपभोक्ताओं को एस्टीमेट बनवाना पड़ता था। इसमें पोल, तार और अन्य संसाधनों के नाम पर 70 से 80 हजार रुपये तक खर्च आ जाता था।
विभागीय चक्कर और अन्य असुविधाएं भी बढ़ जाती थी, लेकिन नई व्यवस्था के तहत निर्धारित शुल्क पर कनेक्शन मिलेगा। इससे प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी। नई व्यवस्था में न्यूनतम दो किलोवॉट का कनेक्शन दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में दो किलोवॉट कनेक्शन के लिए 100 मीटर तक की दूरी पर निर्धारित शुल्क 5500 रुपये और 101 से 300 मीटर तक के लिए 7555 रुपये निर्धारित किया गया है। यह व्यवस्था विशेष रूप से मध्यम वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले उपभोक्ताओं को काफी राहत देगी।
हालांकि, 40 मीटर से कम दूरी वाले उपभोक्ताओं को इस बदलाव से कुछ आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अब न्यूनतम कनेक्शन क्षमता बढ़ा दी गई है।