बांसी। खाद के कालाबाजारी के मामले में जिला कृषि अधिकारी मुहम्मद मुजम्मिल ने थाना कोतवाली बांसी में बृहस्पतिवार की शाम यूरिया थोक उर्वरक विक्रेता शोहरत अली प्रोपराइटर हैदर अली के विरुद्ध केस दर्ज कराया है।
प्रशासन की जांच में सामने आया है कि एक अप्रैल से लेकर 20 अगस्त तक एक मीट्रिक टन से अधिक यूरिया क्रय करने वाले क्रेताओं की सूची निकालकर 22 अगस्त को मौके पर जाकर जांच करने के क्रम में फर्म इबनुल हसन खाद भंडार कोड़राग्रांट, थाना व जिला-सिद्धार्थनगर के प्रो. इबनुल हसन ने फारूक अहमद, अफसाना खातून, फारिया सदर, मो. कासिम, इंसान अली, शफीना, अमय विश्वकर्मा, अरुण, फिरोज अहमद आदि को 25-25 बोरी यूरिया दिया है। माह अगस्त में 13 बार में किसानों के बीच कुल 325 बोरी अनुदानित नीम कोटेड यूरिया का विक्रय अनियमित तरीके से किया गया है।
कृषकों ने बयान देकर बताया गया कि उनके पास रकबा कम या शून्य होने के बावजूद भी विक्रेता ने उनक नाम पर यूरिया वितरण किया। पोर्टल पर अनियमित की पुष्टि हुई।