सिद्धार्थनगर। अब विद्यालय वाहन बिना पंजीकरण और अनफिट मिला तो केवल वाहन ही सीज नहीं होगा बल्कि प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही विद्यालय की मान्यता भी निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। शासन ने विद्यालय वाहनों पर कार्रवाई को विशेष निर्देश जारी किए हैं।
विद्यालय में वाहन संचालित करने और सुरक्षा मानकों को लेकर सरकार सख्ती है। बिना पंजीकरण वाहन संचालित होते पाए जाने पर उसे सीज तो किया ही जाएगा। साथ ही प्राथमिकी दर्ज कर शिक्षा विभाग को स्कूल की मान्यता समाप्त करने के लिए भी पत्राचार किया जाएगा। विभाग को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। जांच कर प्रतिदिन कार्रवाई की रिपोर्ट भरनी है। वहीं अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई है।
विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, जिले में 700 से अधिक विद्यालय वाहन कागजों में दर्ज हैं लेकिन ग्रामीण इलाकों में बिना पंजीकरण के बड़ी संख्या में वाहनों के जरिये स्कूल के बच्चों को ढोया जा रहा है। इससे हमेशा हादसे का खतरा बना रहता है। पहली बार (इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मॉनिटरिंग पोर्टल) के जरिये सभी स्कूली वाहनों की जानकारी डिजिटल रूप से दर्ज और मॉनिटर की गई है।