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विकल्प ढु़ंढने लगे दावेदार, कोई रिश्तेदार तो कोई तलाश रहा वफादार

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विकल्प खोजने लगे दावेदार, कोई रिश्तेदार तो कोई तलाश रहा वफादार
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दो बच्चों के नियम लागू होने की संभावना पर अभी से बिछने लगी बिसात
पंचायत चुनाव में प्रत्याशिता के लिए दो ही बच्चे होने के नियम का मामला
परमात्मा शुक्ल
सिद्धार्थनगर। पंचायत चुनाव में प्रत्याशिता के लिए दो ही बच्चों का नियम लागू होने की सुगबुगाहट होते ही गांवों में चुनावी बिसात बिछने की चर्चाएं होने लगी हैं। दो से अधिक संतान वाले दावेदार अभी से विकल्प की तलाश में जुट गए हैं, कोई अपने नजदीकी रिश्तेदार तो कोई सबसे वफादार पर दांव अजमाने की संभावना तलाश रहा है।
जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने की कवायद के तहत प्रदेश सरकार पंचायतीराज एक्ट में संशोधन के जरिए दो से अधिक संतान वालों की प्रत्याशिता समाप्त करने पर विचार कर रही है। यदि नियम लागू हुआ तो दो से अधिक बच्चों वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकेगा। इसकी चर्चा शुरू होते ही गांव में प्रधानी समेत अन्य पदों के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दो से अधिक बच्चों वाले दावेदार नए विकल्प की तलाश में जुट गए हैं। इनमें कुछ अपने भाई, भाभी या उम्र की अहर्ता पूरी करने वाले बहन, बेटा, बेटी में किसी पर दांव अजमाने की फिराक में हैं, तो कुछ दावेदार सबसे करीबी वफादारों पर भी दांव लगाने पर विचार करने लगे हैं। इटवा क्षेत्र के एक प्रधान जिनके चार बच्चे हैं, अपनी अर्हता खतरे में देख किसी वफादार की तलाश में जुट गए हैं। मिठवल क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव की तैयारी कर रहे एक दावेदार पांच बच्चों के पिता हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार यह नियम लागू करती है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को चुनाव लड़ाएंगे।
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विपक्षी की अर्हता खतरे में, दूसरे खेमे में हर्ष
गांव में प्रधान पद के चुनाव की तैयारी कर रहे मजबूत दावेदारों में किसी की अर्हता खतरे में पड़ती देख दूसरे खेमे के लोगों में अभी से उत्साह दिखाई देने लगा है। इटवा, डुमरियागंज, बर्डपुर, बढ़नी समेत सभी 14 ब्लॉक क्षेत्र के कई गांवों में अब तक प्रधान रहे या फिर प्रधान पद के कई मजबूत दावेदारों की अर्हता बच्चों के नियम लागू होने पर खतरे में पड़ सकती है।
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चार पदों के लिए होते हैं पंचायत चुनाव
पंचायत चुनाव में चार पदों के लिए चुनाव होता है, इसमें ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य पद के लिए आम मतदाता मतदान करते हैं। इसके बाद क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है।
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