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शिक्षकों का अनुमोदन नहीं करने वाले विद्यालयों की मान्यता होगी रद्द

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शिक्षकों का अनुमोदन नहीं करने वाले विद्यालयों की मान्यता होगी रद्द
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- 31 दिसंबर तक कर्मियों का विवरण करना था फीड, एक माह बढ़ी तिथि
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। अशासकीय मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को शिक्षकों का अनुमोदन नहीं कराने पर मान्यता भी गवानी पड़ सकती है। बेसिक शिक्षा अधिनियम व मान्यता की शर्तों के अनुसार सभी विद्यालयों को अपने कर्मी की नियुक्ति के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के अनुमोदन कराना चाहिए।
जो अशासकीय मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय 31 दिसंबर तक सभी शिक्षकों व कर्मियों का विवरण गूगल फार्म पर अपलोड नहीं किए हैं, उन्हें एक माह की मोहलत दी गई है। इस अवधि में अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी करके जानकारी नहीं देने वाले विद्यालयों की मान्यता खतरे में पड़ जाएगी।
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बीएसए की ओर से नोटिस जारी होने के बाद बिना अनुमोदन वाले निजी विद्यालयों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों की परेशानी बढ़ गई है। इस नियम केे अनुसार शिक्षकों की योग्यता को दर्शाना होगा। शिक्षकों की योग्यता और नियमानुसार चयन के बाद अनुमोदन कराने का नियम है। बीएसए ने 31 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी थी लेकिन बहुत कम संख्या में विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने जानकारी भेजी है। नोटिस में कहा कि शिक्षकों, कर्मचारियों की नियुक्ति में शर्तों का पालन नहीं करने वाले अशासकीय विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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बीएसए ने सभी निजी विद्यालयों के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्यों को पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि विद्यालय में कार्यरत कर्मियों के विवरण गूगल फार्म पर अपलोड कराएं। वर्तमान में सभी निजी विद्यालयों से जानकारी ली जा रही है। बीएसए देवेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि सभी अशासकीय प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को नोटिस भेजा गया है। जिन विद्यालयों के शिक्षकों, कर्मचारियों की नियुक्ति का अनुमोदन नहीं हुआ है, उनके मान्यता की प्रत्याहरण की कार्रवाई करते हुए मान्यता वापस ले ली जाएगी। 31 जनवरी तक अनुमोदन की रिपोर्ट नहीं भेजने वाले विद्यालयों की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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