-शोहरतगढ़ तहसील के ग्राम करौंदा का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
शोहरतगढ़। गलत आख्या प्रस्तुत करने को लेकर एसडीएम ने लेखपाल, राजस्व निरीक्षक व रजिस्ट्रार कानूनगो से स्पष्टीकरण तलब किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि एक सप्ताह के भीतर संतोषजनक स्पष्टीकरण मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
एसडीएम ने नोटिस में कहा कि तहसीलदार की तरफ से आख्या प्रस्तुत की गई कि ग्राम करौंदा में प्रभात कुमार पुत्र चंद्रदीप को 18 दिसंबर 1993 पट्टा दिया गया, जबकि आधार कार्ड के मुताबिक प्रभात कुमार का जन्म 15 मई 1992 है। इस प्रकार पट्टा धारक प्रभात कुमार नाबालिग था, तो उसके नाम से पट्टा कैसे हो गया।
इस संबंध में एसडीएम चंद्रभान सिंह ने बताया कि गलता आख्या देने के लिए नोटिस दी गई है। समय के अंदर स्पष्टीकरण न मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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