शोहरतगढ़। नगर पंचायत के सुभाषनगर मोहल्ले में एक मकान में अवैध तरीके से संचालित हो रहे मदरसे के मामले में नगर पंचायत ईओ ने मकान मालिक मुमताज अहमद शाह को नोटिस जारी किया है। साथ ही तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण नहीं देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
ईओ अजय कुमार ने बताया कि तहसील क्षेत्र के डबरा निवासी मुमताज अहमद शाह नगर क्षेत्र के वार्ड नंबर सात सुभाष नगर मोहल्ले में सेठ राम कुमार खेतान बालिका विद्यालय के पास जमीन खरीदी थी। आठ अप्रैल 2022 में इन्होंने निजी भवन बनाने का आवेदन किया था। इस संबंध में दिए गए शपथ पत्र के बाद स्वीकृति दी गई थी, लेकिन इन्होंने मानक विपरीत तरीके से भवन निर्माण किया है। इस संबंध में कारण बताओ नोटिस दिया गया है। साक्ष्य के साथ जवाब तीन अंदर नहीं मिला तो कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि शोहरतगढ़ नगर पंचायत के वार्ड नंबर सात व सेठ राम कुमार खेतान बालिका विद्यालय के पास एक मकान में बिना अनुमति के मदरसा निर्माण के साथ-साथ संचालन करने की योजना थी। बुधवार शाम चार बजे इसका उद्घाटन होना तय था। मदरसे को मौलाना मुमताज अहमद, मोहम्मद अल्ताफ हुसैन और जहीर शाह शुरू करने वाले थे। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही तहसील प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन-फानन में तहसीलदार प्रकाश सिंह यादव ने राजस्व टीम ने जांच कर मदरसे को बंद करवा करमामला पुष्ट किया था। ।
एसडीएम विवेकानंद मिश्रा ने बताया कि जिस जगह मकान बना है, वह जमीन मोहम्मद अल्ताफ हुसैन है। नगर पंचायत से जिस मानक के अनुसार मकान का नक्शा पास हुआ था, उसके विपरीत तरीके से कुछ कमरे बने थे। मामले को लेकर कारण बताओ नोटिस दिया गया है।त