सिद्धार्थनगर। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी की अदालत ने लोटन क्षेत्र में नेपाल से भारत में चरस की तस्करी करने के दोषी बरसाती दास को दस वर्षों के कठोर कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है। तस्कर राष्ट्र नेपाली नागरिक है और कपिलवस्तु जिले के थाना बहादुरगंज क्षेत्र के ग्राम विजयनगर का निवासी है।
दोषी को 20 अगस्त 2017 को चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन कथानक के अनुसार घटना के दिन तत्कालीन थाना प्रभारी आखिलानंद उपाध्याय अपने हमराहियों के साथ क्षेत्र भ्रमण के दौरान भारत-नेपाल सीमा पर थे। जहां उनको एसएसबी के सहायक कमांडेंट ज्ञानेंद्र कुमार अपने हमराहियों के साथ उनसे मिले।
इस दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि एक आदमी नेपाल से भारत सफेद प्लास्टिक के झोले में चरस लेकर आ रहा है और वह पिलर संख्या 30 की तरफ से भारत में प्रवेश करेगा। उन्होंने व्यक्ति को पकड़कर उसकी तलाशी लिया तो उसके पास से 11 किलो चरस बरामद हुआ। पुलिस ने केस दर्ज करके विवेचना किया और न्यायालय में बरसाती दास निवासी ग्राम विजयनगर थाना बहादुरगंज, जनपद कपिलवस्तु, राष्ट्र नेपाल के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल किया।
न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर दोषी ठहराते हुए दस वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। जिसे अदा न करने पर दोषी को तीन महीने के अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।