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पूर्व प्रधान की गला काट हत्या करने वाले चार को आजीवन कारावास

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पूर्व प्रधान के चार हत्यारों को आजीवन कारावास
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मदनपुर गांव में चार वर्ष पूर्व हुई हत्या से फैल गई थी सनसनी
चारो हत्यारों को भेजा गया जेल, आर्थिक दंड भी लगाया गया
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। उसका थानाक्षेत्र के मदनपुर गांव में चार वर्ष पहले पूर्व प्रधान की गला काटकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय में केस विचाराधीन होने के दौरान चारों जेल में थे जबकि एक जमानत पर था। कोर्ट के आदेश के बाद चारो को जेल भेज दिया गया।
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मदनपुर गांव के पूर्व प्रधान लाल मोहर की गांव के ही कुछ लोगों से पुरानी रंजिश थी। 20 मई 2016 की भोर में वह गांव के बाहर सीवान में शौच के लिए गए थे, इसी बीच पहले से घात लगाकर बैठे गांव के ही सोमेश्वर उर्फ पताली, रमाकांत यादव, शुभकरन उर्फ सुधई और विजयी गोसाई ने उन्हें दबोच कर धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उनके कटे सिर को कपड़े में लपेटकर दूर खेत में फेंक कर भाग गए थे। हत्या की इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। लाल मोहर के पुत्र मनोज रस्तोगी की शिकायत पर केस दर्ज कर पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर सोमेश्वर, रमाकांत, शुभकरन और विजयी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। शासकीय अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी ने कोर्ट में पीड़ित का पक्ष रखा। गवाह और साक्ष्य के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप एवं पॉक्सो एक्ट केसेस) संजय चौधरी ने मामले में फैसला सुनाया। उन्होंने चारो हत्यारों को आजीवन कारावास, 10-10 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। पूर्व में आरोपितों के जेल में बिताई गई अवधि को भी सजा में समायोजित की जाएगी।
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