संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. रफी ने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को आजीवन कारावास व 37 हजार रुपये के अर्थदंड और आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 35-35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
थाना डुमरियागंज में दर्ज हत्या सहित अन्य मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. रफी ने दोषी पाए जाने पर महेश यादव को आजीवन कारावास व 37 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसी मामले में रामरूप यादव व रामस्वरूप यादव उर्फ गोगई निवासी गौहनियाराज थाना डुमरियागंज को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 35-35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित कराया गया। सजा कराए जाने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य बावनजीत गौतम थाना डुमरियागंज का योगदान रहा।