बांसी। एएसजे एफटीसी न्यायालय, सिद्धार्थनगर ने बृहस्पतिवार को खेसरहा थाना क्षेत्र के छह वर्ष पुराने दहेज हत्या के मामले में पति और सास को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। न्यायालय ने पति को नौ वर्ष के सश्रम कारावास और सास को सात वर्ष के कारावास की सजा दी। दोनों पर सात-सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
थाना खेसरहा पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायाधीश कनिष्क कुमार सिंह ने अभियुक्त अजय कुमार पुत्र रामपति निवासी करही बगही, थाना खेसरहा को नौ वर्ष के सश्रम कारावास और सात हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं, अभियुक्ता कैलाशी देवी पत्नी रामपति निवासी करही बगही को सात वर्ष के कारावास और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
मामले में अभियोजन की ओर से की गई प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया। सजा दिलाने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक राजेश कुमार त्रिपाठी और न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश्वर चंद का योगदान रहा।