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सीसी कैमरों की निगरानी में होगा पर्चा दाखिला

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सीसी कैमरों की निगरानी में होगा पर्चा दाखिला
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सिद्धार्थनगर। विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से पर्चा दाखिला संपन्न कराने के लिए नामांकन स्थल कलेक्ट्रेट परिसर में गेट से मुख्य भवन तक बैरिकेडिंग की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के लिए कलेक्ट्रेट गेट से परिसर, मुख्य भवन एवं कक्ष तक में 40 से अधिक सीसी कैमरे लगाए जाएंगे। सोमवार को पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
छठवें चरण में शामिल इस जिले में चार फरवरी को निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन शुरू हो जाएगा। पर्चा दाखिला की अंतिम तिथि 11 फरवरी निर्धारित की गई है। तीन मार्च को मतदान होगा। नामांकन प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर में बैरिकेडिंग कर दिया है। नामांकन कक्ष से लेकर पूरे कलेक्ट्रेट परिसर के चप्पे-चप्पे पर 40 से अधिक सीसी कैमरे लगाए जाएंगे। नामांकन प्रक्रिया के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में आने जाने वाले हर व्यक्ति इन कैमरों की जद में होगा।
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इस बार कोविड के कारण प्रत्याशी के साथ मात्र दो लोगों को ही नामांकन कक्ष तक जाने की अनुमति है। नामांकन प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के लिए सोमवार को सीओ सदर प्रदीप यादव ने कलेक्ट्रेट भवन स्थित नामांकन कक्ष व परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि नामांकन के दौरान कलेक्ट्रेट गेट के अंदर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थान पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे और नामांकन प्रक्रिया सकुशल व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके।
मीडिया मानीटरिंग सेल स्थापित
एडीएम उमाशंकर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, विधानसभा सामान्य निर्वाचन निष्पक्ष, सकुशल एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराए जाने के लिए कलेक्ट्रेट भवन के प्रथम तल पर कक्ष संख्या-12 में मीडिया मानीटरिंग सेल को स्थापित कर दिया गया है। मीडिया मानीटरिंग सेल में इलेक्ट्रानिक न्यूज चैनलों पर चलने वाली खबरों को टीवी में देखकर मानीटरिंग की जाएगी और रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी।
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‘लेखन व वर्तनी की अशुद्धि करें नजरअंदाज’
सीडीओ पुलकित गर्ग ने बताया कि इलेक्टोरल फोटो आइडेंटी कार्ड (ईपीआईसी) में लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बशर्ते निर्वाचक की पहचान ईपीआईसी (एपिक) से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने जारी किया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने के लिए स्वीकृत किए जाएंगे। बशर्ते, उस निर्वाचक का नाम, जहां वह मतदान करने आया है, उस केंद्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो, तब निर्वाचक को वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।
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