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Siddharthnagar News: घूसखोरी में विकास खंड सचिव को चार साल की सजा

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गोरखपुर।
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भ्रष्टाचार का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अवनीश कुमार राय ने गेहूं क्रय केंद्र शक्तिनगर विकास खंड चरगांवा के तत्कालीन सचिव प्रभारी सौरभ सिन्हा को चार साल के कठोर कारावास एवं 12500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर दो माह 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक घनश्याम त्रिपाठी ने बताया कि वादी संतलाल यादव चिलुआताल थाना क्षेत्र के ग्राम देवीपुर टोला दुर्गापुर का निवासी है। पेशे से किसान संतलाल ने अपना गेहूं बेचने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। उन्होंने डीसीएफ गेहूं क्रय केंद्र शक्तिनगर विकास खण्ड चरगांवा जो ग्राम जगदीशपुर विकास खण्ड जंगल कौड़िया में है, पर 19 अप्रैल 2018 को 24 कुंतल गेहूं बेचा था। उसी का भुगतान खाते में करने के लिए अभियुक्त ने प्रति कुंटल 150 रुपया यानि 36 सौ रुपये रिश्वत की मांग की थी।
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