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समय से राशन न उठाने पर 12 कोटेदारों पर जुर्माना

Mon, 24 Jun 2019 10:34 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो ब्यूरो/अमर उजाला सिद्धार्थनगर
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इटवा में पूर्ति निरीक्षक के साथ गोदाम की जांच करते एसडीएम। - फोटो : अमर उजाला
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इटवा। एसडीएम इटवा त्रिभुवन कुमार ने सोमवार को विपणन गोदाम का निरीक्षण किया। इसमें 12 कोटेदारों के राशन न उठाने की जानकारी मिलने पर एसडीएम इटवा ने प्रत्येक कोटेदारों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि कोई कोटेदार राशन कार्ड धारकों को कम राशन देता है तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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सोमवार को एसडीएम इटवा त्रिभुवन ने पूर्ति निरीक्षक इटवा के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली विपणन गोदाम इटवा का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कोटेदारो का रोस्टर बोर्ड अद्यतन नहीं लिखा पाया गया। कठेला न्याय पंचायत के कोटेदार रोस्टर मुताबिक राशन उठान नहीं किए पाए गए। कठेला गर्वी के कोटेदार मुरलीधर, बैरिया खालसा के कोटेदार राजेंद्र सिंह, कठेला जूनूबी के कोटेदार कमाल अहमद, सौरहवा ग्रांट के कोटेदार दीन मोहम्मद, कठेला शर्की के कोटेदार पूनम देवी, मथुरा के कोटेदार ओम प्रकाश, बजरा भारी के कोटेदार दीपा सहित 12 कोटेदारों ने 23 जून तक गोदाम से राशन उठान नहीं किया था। इनके बारे में बताया गया कि यह लोग समय से राशन नहीं बांट रहे हैं। इसीलिए समय से राशन उठान नहीं कर रहे है।
इसके लिए इन कोटेदारों पर एसडीएम ने पांच-पांच हजार रुपये प्रति कोटेदार अर्थदंड के साथ जमानत जब्त करने का आदेश दिया गया और साथ ही चेतावनी दी गई कि कल तक राशन नहीं उठा तो दुकान निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही गोदाम निरीक्षक के गोदाम में रोस्टर अद्यतन अंकित न होने के कारण विपणन निरीक्षक को नोटिस जारी की गई। इसी अवसर पर उपस्थित पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि कोटेदार राशन उठाने के एक दिन पूर्व राशन संबंधी अभिलेख वितरण प्रमाण पत्र, वितरण रजिस्टर आदि कार्यालय को एक दिन पूर्व अवश्य दिखाएं। तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि क्षेत्रीय लेखपाल से माह के अंत तक तृतीय सत्यापन आख्या अवश्य प्रस्तुत करें। कोटेदार राशन कम मिलने की दशा में कार्यालय को सूूूूचित करें। मगर किसी भी दशा में राशन कार्ड धारकों को राशन कम न दें। ऐसा न करने पर संबंधित कोटेदार पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
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