डुमरियागंज। नगर स्थित राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में 24 अक्टूबर 2008 को पानी मांगने के लिए अध्यापक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बीच हुए विवाद में 11 साल बाद फैसला आया है। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में कुल 6 की सजा सुनाई है। साथ ही 11 हजार रुपये की अर्थदंड भी लगाया है।
राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में तैनात तत्कालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ओमप्रकाश से 24 अक्टूबर 2008 को अंग्रेजी के प्रवक्ता रहे ओम कुमार उर्फ ओम प्रकाश मिश्र ने पानी मांगा था। पानी ले जाने के बाद ओम कुमार ने उसे गंदा बताकर दोबारा लाने को कहा था। मामले में ओमप्रकाश ने पानी हैंडपंप से भरकर लाने की बात कही थी। नाराज होकर प्रवक्ता ने ओमप्रकाश की पिटाई करते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया था। मारपीट में उसका हाथ टूट गया था। मामले में एससी/एसटी एक्ट सहित मारपीट का केस दर्ज किया गया था। 11 साल बाद विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट ने अलग-अलग मामले में छह साल की सजा सुनाई है। साथ 11 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न जमा न कर पाने के एवज में एक माह का अतिरिक्त कारावास सुनाया गया। आरोपी शिक्षक वर्तमान में गोरखपुर में जुबली इंटर कॉलेज में व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ओमप्रकाश संतकबीरनगर जनपद में डीआईओएस कार्यालय में लिपिक के पद पर तैनात हैं।