बांसी। अपर सत्र न्यायाधीश बांसी मोहम्मद शफीक ने शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए दोषी अभियुक्त अरुण पासवान को दो वर्ष का सश्रम कारावास 1000 रुपये के जुर्माने की सजा से दंंडित किया है। मोटरसाइकिल चोर अभियुक्त अरुण पासवान निवासी देवभरिया थाना बांसी के कब्जे से तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक छत्रपाल सिंह ने दिनांक 29 अगस्त 2021 को चोरी की आठ मोटरसाइकिल व तमंचा कारतूस बरामद कर अन्य मुकदमों के साथ आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बांसी में दर्ज कराया था।
विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। न्यायालय की ओर से सत्र परीक्षण दर्ज कर मामले का परीक्षण किया गया। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश बांसी मोहम्मद शफीक अभियुक्त अरुण पासवान को दोषी करार देते हुए दो वर्ष सश्रम कारावास व 1000 रुपये की जुर्माना की सजा से दंडित किया है। जेल में बिताई गई अवधि समायोजित होगी। अभियोजन की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ईश्वर चंद्र दुबे ने किया है।