50 हजार रुपये के दो बंधपत्र पर हुआ रिहा
औरंगाबाद का साहिल बकरी चोरी में गया था जेल
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्र्थंंनगर। न्यायाधीश जनपद एवं सत्र न्यायालय ने बिहार राज्य निवासी साहिल पुत्र जुबेर साकिन हस्पुरा जिला औरंगाबाद को जमानत प्रदान कर दिया है। वह बकरा चोरी के मामले में अभियुक्त है। उसके पास से चोरी का बकरा बरामद भी हुआ था। बकरा चोरी का मामला उसका बाजार थाने में दर्ज हुआ था।
तहरीर के अनुसार, बुधेस निवासी हथिवड़ताल टोला पनियहवा थाना उसका बाजार की लड़की 3 अप्रैल 2024 को दोपहर करीब 12 बजे नदी के बंधे के नीचे बकरी चरा रही थी। उसी समय साहिल निवासी थाना हस्पुरा जनपद औरंगाबाद, बिहार व हामिद निवासी साई बड़हरा थाना बखिरा जिला संतकबीर नगर उसके एक बकरे को चुरा कर बाइक से ही भागने लगे। शोर मचाने पर दोनों खजूरडाड़ पुल के किनारे बकरे के साथ पकड़े गए। पुलिस ने तीन अप्रैल को तहरीर के आधार पर केस दर्ज दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से जेल भेज दिया गया था। तभी से दोनों अभियुक्त जेल में बंद हैं।
बिहार निवासी अभियुक्त साहिल ने न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल करके खुद को निर्दोष बताते हुए गलत तरीके से घटना में फंसाना बताया। वहीं अभियोजन पक्ष ने चोरी व बरामदगी होने की बात कहते हुए जमानत का विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनकर जमानत का उचित आधार पाते हुए अभियुक्त की जमानत स्वीकार कर ली। न्यायालय ने जमानत स्वीकार करते हुए अभियुक्त को 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र व 50-50 हजार रुपये के धनराशि की दो जमानतदारों द्वारा प्रतिभूति दाखिल करने के उपरांत संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पश्चात अभियुक्त को रिहा करने का आदेश दिया है।