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Siddharthnagar News: पोलिंग बूथों पर नहीं ले जा सकेंगे पेय पदार्थ व ज्वलनशील सामग्री

Tue, 09 May 2023 11:56 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
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सिद्धार्थनगर। पोलिंग बूथों पर पेय पदार्थ व ज्वलनशील सामग्री ले जाने पर भी पाबंदी रहेगी। यह जानकारी निकाय चुनाव के संबंध में मंगलवार को कलेक्ट्रेट कक्ष में मंडलायुक्त एवं आईजी की बैठक में दी गई।बैठक में मंडलायुक्त बस्ती योगेश्वर राम मिश्र ने कहा कि निकाय चुनाव में निष्पक्ष, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराना सभी की जिम्मेदारी है। इसलिए सभी अपने दायित्वों का निर्वहन करें।
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उन्होंने चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। एसपी अमित कुमार आनंद ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में पर्याप्त पुलिस फोर्स उपलब्ध है। मंडलायुक्त ने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिया कि अवैध शराब की बिक्री एवं शराब का वितरण पूर्णत: बंद हो जाना चाहिए। इसके लिए छापे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने समस्त उपजिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी को निर्देश दिया कि क्षेत्र में भ्रमण करें। सभी तहसीलों पर एंबुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से संचालित रहे। इस दौरान आईजी बस्ती आरके भारद्वाज, जिलाधिकारी संजीव रंजन, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद, मुख्य विकास अधिकारी जयेंद्र कुमार, एडीएम उमाशंकर, एसडीएम नौगढ़ डॉ. ललित कुमार मिश्र, शोहरतगढ़ उत्कर्ष श्रीवास्तव, एएसपी सिद्धार्थ, सीओ अखिलेश वर्मा मौजूद रहे।


जनप्रतिनिधि व अपराधी नहीं बनेंगे एजेंट
निकाय चुनाव में मतगणना के दौरान प्रत्याशियों की तरफ से सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं ब्लॉक प्रमुख मतगणना एजेंट नहीं बन सकेंगे। साथ ही आपराधिक इतिहास वाला व्यक्ति भी एजेंट नहीं बन सकेगा। डीएम संजीव रंजन ने मतगणना के लिए जारी निर्देशों में बताया है कि मतगणना केंद्रों में प्रत्याशी या उसके एजेंट मोबाइल, सेलुलर फोन, लैपटाप, टैबलेट अथवा कोई भी इलेक्ट्रानिक उपकरण नहीं ले जा सकेंगे। सभासद पद के लिए सिर्फ एक एजेंट और अध्यक्ष पद के लिए मतगणना के प्रत्येक टेबल के लिए एक एजेंट नियुक्त होगा। मतगणना कर्मी व एजेंट आग्नेयास्त्र या ज्वलनशील पदार्थ लेकर अंदर नहीं जाएगा। अगर ऐसा करता करता है तो उसके विरुद्ध मुकदमा दर्जकर कार्रवाई की जाएगी।
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