सिद्धार्थनगर। परिषदीय पुस्तकें बेचने के अपराध में जेल में बंद निलंबित खंड शिक्षा अधिकारी अखिलेश कुमार सिंह की जमानत अर्जी सत्र न्यायालय ने सशर्त स्वीकार कर ली है।
सत्र न्यायालय ने खंड शिक्षा अधिकारी को 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंध पत्र एवं इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के आधार पर दाखिल करने पर सशर्त जमानत दे दी।
उन्होंने आदेशित किया कि आरोपी साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और विचारण न्यायालय के समक्ष विचारण में सहयोग करते हुए जान-बूझकर बिना उचित आधार पर गैर हाजिर नहीं होगा एवं प्रकरण में शेष विवेचना में पुलिस का सहयोग करेगा।