सिद्धार्थनगर। जिले में ऑनलाइन माध्यम से यात्रियों या सामान के परिवहन की सेवा देने वाले एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं के लिए अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। 22 मई को लागू नियमावली के 90 दिन के भीतर अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करना था। इसके बिना सेवा संचालित मिलने पर नियम-125बी के तहत एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
परिवहन आयुक्त की समीक्षा बैठक में बस्ती संभाग के अधिकारियों को क्षेत्र में संचालित सभी एग्रीगेटर और ई-कॉमर्स इकाइयों को लाइसेंस के लिए पोर्टल पर आवेदन कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद परिवहन विभाग संबंधित सेवा प्रदाताओं की जानकारी जुटाकर उन्हें लाइसेंस प्रक्रिया से जोड़ेगा।
नई व्यवस्था के तहत ऑनलाइन माध्यम से यात्रियों या सामान के परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने वाली इकाइयों को निर्धारित शर्तें पूरी कर अनुज्ञप्ति लेनी होगी।